
सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने मस्जिद पर लगाए गए ₹6.41 करोड़ के जुर्माने की वसूली पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को मामले में तीन सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।
₹6.41 करोड़ की पेनाल्टी पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
सहारनपुर की मस्जिद से जुड़े ध्वस्तीकरण मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ₹6.41 करोड़ के जुर्माने को लेकर अहम राहत दी। अदालत ने इस पेनाल्टी पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि फिलहाल लगाए गए इस भारी जुर्माने की वसूली की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
राज्य सरकार को तीन सप्ताह का समय
मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। अदालत ने सरकार को अपना काउंटर एफिडेविट तीन सप्ताह के भीतर दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब सरकार की ओर से दाखिल किए जाने वाले जवाब के बाद मामले की आगे की सुनवाई होगी।
12 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय की है। ऐसे में अब इस मामले में सरकार के जवाब और अदालत की अगली कार्यवाही पर नजर रहेगी। फिलहाल ₹6.41 करोड़ की पेनाल्टी पर अंतरिम रोक को मस्जिद पक्ष के लिए अहम राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
क्या है सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामला?
यह मामला सहारनपुर में मस्जिद के ध्वस्तीकरण और उसके बाद लगाए गए ₹6.41 करोड़ के जुर्माने से जुड़ा है। इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई चल रही है। अदालत ने अब राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए पेनाल्टी पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।
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