
नेपाल सरकार ने भारतीय और नेपाली नागरिकों के लिए भारतीय मुद्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब 9 नवंबर 2016 के बाद जारी किए गए ₹200 और ₹500 के भारतीय नोट अधिकतम ₹25,000 तक नेपाल लाने और वहां से ले जाने की अनुमति होगी। नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ने नई अधिसूचना जारी कर भारतीय मुद्रा से जुड़े नियमों को स्पष्ट कर दिया है। इस फैसले से भारत-नेपाल के बीच यात्रा करने वाले पर्यटकों, व्यापारियों और आम नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
₹25,000 तक के नए भारतीय नोट ले जाने की मिली अनुमति
नेपाल राष्ट्र बैंक की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, भारतीय और नेपाली नागरिक अब 9 नवंबर 2016 के बाद जारी किए गए ₹200 और ₹500 के भारतीय नोट कुल ₹25,000 तक नेपाल ला और वहां से ले जा सकेंगे। यह अनुमति केवल नई श्रृंखला (New Series) के नोटों पर लागू होगी।
हालांकि, इस सीमा से अधिक भारतीय मुद्रा ले जाने की अनुमति नहीं होगी और निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
पुराने ₹500 और ₹1,000 के नोटों पर प्रतिबंध रहेगा जारी
नेपाल राष्ट्र बैंक ने स्पष्ट किया है कि 8 नवंबर 2016 से पहले जारी किए गए ₹500 और ₹1,000 के पुराने भारतीय नोटों पर पहले से लागू प्रतिबंध में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी इन पुराने नोटों को नेपाल लाने या ले जाने की अनुमति अब भी नहीं होगी।
यह नियम भारत में वर्ष 2016 में हुई नोटबंदी के बाद लागू किया गया था और फिलहाल यथावत रहेगा।
नेपाली नागरिकों के लिए भी तय किए गए विशेष नियम
नई अधिसूचना में नेपाली नागरिकों के लिए भी भारतीय मुद्रा से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार, नेपाली नागरिक भारतीय मुद्रा केवल भारत से ही नेपाल ला सकेंगे। उन्हें नेपाल से किसी तीसरे देश में भारतीय मुद्रा ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
इस प्रावधान का उद्देश्य भारतीय मुद्रा के अंतरराष्ट्रीय उपयोग और उसके प्रवाह को नियंत्रित करना बताया गया है।
पर्यटकों और व्यापारियों को मिलेगी बड़ी राहत
नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल के अनुसार, नए नियम से भारत से नेपाल आने वाले पर्यटकों और भारत के साथ व्यापार करने वाले नेपाली नागरिकों को काफी सुविधा मिलेगी। दोनों देशों के बीच लंबे समय से होने वाले व्यापार और लोगों की आवाजाही को देखते हुए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से सीमावर्ती क्षेत्रों में लेनदेन और यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुगम हो सकेगी।
विदेशी मुद्रा लाने के नियम भी किए गए स्पष्ट
नई अधिसूचना में विदेशी मुद्रा से जुड़े नियमों को भी स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार, नेपाली नागरिक और विदेशी यात्री बिना कस्टम घोषणा के 5,000 अमेरिकी डॉलर या उसके बराबर मूल्य की विदेशी मुद्रा नेपाल ला सकते हैं।
यदि किसी यात्री के पास इससे अधिक विदेशी मुद्रा होती है, तो उसे नेपाल पहुंचने पर कस्टम विभाग के समक्ष इसकी घोषणा करना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित कार्रवाई की जा सकती है।
भारत-नेपाल के बीच आवाजाही होगी और आसान
भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा होने के कारण हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग पर्यटन, व्यापार, धार्मिक यात्रा और पारिवारिक कारणों से एक-दूसरे के देश आते-जाते हैं। ऐसे में भारतीय मुद्रा से जुड़े नियमों को स्पष्ट किए जाने से यात्रियों और कारोबारियों को सुविधा मिलने की संभावना है।
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