दिवाली, छठ और आगामी त्योहारों के सीजन को देखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) एक्शन मोड में आ गया है। त्योहारों के दौरान बाजार में मिठाइयों, डेयरी उत्पादों और मांस-मछली की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए FSSAI ने सभी खाद्य कारोबार संचालकों (FBOs) के लिए एक विशेष और सख्त एडवाइजरी जारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य मिलावटखोरी पर रोक लगाना, खाद्य सामग्री को खराब होने से बचाना और आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
किन खाद्य पदार्थों पर रहेगी FSSAI की पैनी नजर?
FSSAI ने विशेष रूप से जल्दी खराब होने वाले (Perishable) खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं:
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डेयरी उत्पाद: खोया/मावा, पनीर, मिठाई और दूध से बने उत्पाद।
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मांस और मछली: कच्चा मांस, पोल्ट्री और सी-फूड।
एडवाइजरी के प्रमुख निर्देश: कोल्ड चेन और तापमान का रखना होगा ध्यान
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तापमान नियंत्रण (Temperature Control): खाद्य कारोबारियों को इन पदार्थों के भंडारण (Storage) से लेकर ढुलाई (Transportation) और अंतिम बिक्री तक निर्धारित तापमान बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
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हाइजीन और ट्रांसपोर्टेशन: खोया और पनीर जैसे संवेदनशील खाद्य पदार्थों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के दौरान प्रशीतित (Refrigerated) या इंसुलेटेड वाहनों का उपयोग अनिवार्य होगा ताकि बैक्टीरिया या फंगस न पनपे।
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सघन जांच और सैंपलिंग: FSSAI और राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमें त्योहारों तक बाजारों, अंतरराज्यीय चेकपोस्टों और प्रोसेसिंग इकाइयों पर सरप्राइज चेकिंग और सैंपलिंग अभियान चलाएंगी।
खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि चेकिंग के दौरान अमानक, मिलावटी या बिना उचित तापमान रखरखाव के खाद्य सामग्री पाई जाती है, तो संबंधित व्यापारी या सप्लायर के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून (FSS Act) के तहत भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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