
उत्तर प्रदेश में पंचायत व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। राज्य सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही एक अहम शर्त भी जोड़ दी गई है। नए आदेश के मुताबिक ग्राम पंचायतों में किसी भी बड़े या नीतिगत फैसले के लिए जिलाधिकारी यानी DM की मंजूरी अनिवार्य होगी। ऐसे में साफ माना जा रहा है कि ग्राम प्रधानों को जिम्मेदारी तो दी गई है, लेकिन अंतिम अधिकार अब भी जिला प्रशासन के पास ही रहेगा।
सरकार के आदेश के बाद पंचायतों में हलचल
प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों की राजनीति और पंचायत व्यवस्था में हलचल तेज हो गई है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत से जुड़े नीतिगत और महत्वपूर्ण मामलों में जिलाधिकारी की अनुमति के बिना कोई फैसला लागू नहीं किया जा सकेगा।
नीतिगत फैसलों पर DM की मंजूरी जरूरी
सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विकास कार्यों, वित्तीय मामलों और पंचायत स्तर पर लिए जाने वाले अहम निर्णयों में DM की स्वीकृति जरूरी रहेगी। यानी ग्राम प्रधान प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन अंतिम निर्णय का अधिकार जिला प्रशासन के नियंत्रण में रहेगा। इससे यह भी माना जा रहा है कि पंचायतों में पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करने की कोशिश की गई है।
ग्राम प्रधानों की शक्तियों को लेकर शुरू हुई बहस
नई व्यवस्था लागू होने के बाद ग्राम प्रधानों की वास्तविक शक्तियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई लोगों का मानना है कि प्रशासक बनाए जाने के बावजूद ग्राम प्रधान स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाएंगे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह कदम पंचायतों में बेहतर समन्वय और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
ग्रामीण विकास योजनाओं पर रहेगा प्रशासन का फोकस
सरकार की मंशा पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की निगरानी मजबूत करने की बताई जा रही है। माना जा रहा है कि जिलाधिकारी की निगरानी से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी धन के उपयोग पर नियंत्रण मजबूत होगा। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं।
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