लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा मानकों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। राजधानी लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में अब किसी भी स्थिति में बेसमेंट में कोचिंग सेंटर संचालित नहीं किए जा सकेंगे। इसके साथ ही नर्सिंग होम और अन्य संस्थानों को भी निर्धारित सुरक्षा मानकों का हर हाल में पालन करना होगा।
लखनऊ अग्निकांड के बाद सरकार हुई सख्त
हाल ही में लखनऊ में हुई आग की घटना ने भवनों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए थे। इसी को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित विभागों को व्यापक जांच अभियान चलाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार का मानना है कि बेसमेंट में संचालित संस्थानों में आग या अन्य आपात स्थिति के दौरान लोगों के सुरक्षित निकास में गंभीर चुनौतियां सामने आती हैं। ऐसे में जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया है।
कोचिंग सेंटरों के लिए नए निर्देश
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब प्रदेशभर में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों की जांच की जाएगी। जिन संस्थानों में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी कोचिंग संचालकों को भवन सुरक्षा, फायर सेफ्टी और आपातकालीन निकास व्यवस्था से जुड़े मानकों को पूरा करना अनिवार्य होगा।
नर्सिंग होम को भी करना होगा नियमों का पालन
सरकार ने नर्सिंग होम और स्वास्थ्य संस्थानों को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। ऐसे सभी संस्थानों को फायर सेफ्टी, भवन मानकों और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। निर्धारित मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
प्रदेशभर में चलेगा निरीक्षण अभियान
सूत्रों के अनुसार, संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में निरीक्षण अभियान चलाकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी संस्थान सुरक्षा मानकों की अनदेखी न कर रहा हो। प्रशासन की प्राथमिकता आम नागरिकों की सुरक्षा को मजबूत करना है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके।
जन सुरक्षा को लेकर सरकार की स्पष्ट नीति
योगी सरकार का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सभी शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों को तय मानकों के अनुरूप संचालित करना होगा। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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