नई दिल्ली। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत ने मेघालय हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के आदेश से जुड़े कानूनी पहलुओं पर गंभीर सवाल मौजूद हैं और मामले की विस्तृत सुनवाई अभी बाकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत पर रोक लगाने से किया इनकार
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि सोनम रघुवंशी पहले ही जमानत पर रिहा हो चुकी हैं। ऐसे में इस स्तर पर हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता। अदालत ने कहा कि मामले की परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए जमानत आदेश पर कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठते हैं, जिन पर आगे विस्तार से सुनवाई की जाएगी।
राजा रघुवंशी हत्याकांड बना था देशभर में चर्चा का विषय
यह मामला इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़ा है। आरोप है कि वर्ष 2025 में हनीमून के दौरान उनकी हत्या की गई थी। इस मामले में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को आरोपी बनाया गया था। मामले की गंभीरता और परिस्थितियों के कारण यह केस देशभर में काफी चर्चा में रहा।
मेघालय हाईकोर्ट ने दी थी जमानत
इससे पहले मेघालय हाईकोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत प्रदान की थी। हाईकोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें जमानत पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।
9 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने कहा कि मामले में उठे कानूनी मुद्दों की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत सुनवाई आवश्यक है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 9 जुलाई तय की है। अब इस दिन सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के जमानत आदेश की वैधानिकता और उससे जुड़े अन्य पहलुओं पर विस्तार से विचार करेगा।
इस मामले पर सभी पक्षों की दलीलों के बाद ही सुप्रीम कोर्ट आगे कोई अंतिम निर्णय लेगा। फिलहाल सोनम रघुवंशी की जमानत पर कोई रोक नहीं लगाई गई है और वह जमानत पर रिहा रहेंगी।
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