
नोएडा में श्रम विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाली एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने 203 एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जबकि कई के लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही करीब 1.16 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस कार्रवाई के बाद श्रम नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों में हड़कंप मच गया है।
नियमों की अनदेखी पर सख्ती
श्रम विभाग की जांच में सामने आया कि कई एजेंसियां श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही थीं और जरूरी दस्तावेज व मानकों का पालन नहीं कर रही थीं। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के आधार पर विभाग ने व्यापक जांच अभियान चलाया, जिसमें बड़ी संख्या में गड़बड़ियां सामने आईं।
203 एजेंसियां ब्लैकलिस्ट, लाइसेंस पर संकट
जांच के बाद 203 एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा कई एजेंसियों के लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विभाग का कहना है कि नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
1.16 करोड़ का जुर्माना
नियमों के उल्लंघन पर विभाग ने एजेंसियों पर कुल 1.16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना श्रमिकों के हितों की अनदेखी, वेतन भुगतान में गड़बड़ी और अन्य श्रम कानूनों के उल्लंघन के चलते लगाया गया है।
श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर
श्रम विभाग के अधिकारियों ने साफ किया है कि श्रमिकों के अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तय नियमों का पालन करें, अन्यथा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
विभाग ने संकेत दिए हैं कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और अन्य एजेंसियों की भी जांच की जाएगी। इससे साफ है कि आने वाले समय में नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं
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