फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं

भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान स्पष्ट किया है कि यदि किसी ऐसे नागरिक का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से गायब पाया जाता है, जो पहले से नामांकित (Previously Enrolled) थे, तो उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे मतदाता दोबारा फॉर्म-6 (Form 6) भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मुख्य बातें जो आपको जाननी चाहिए:

  • फॉर्म-6 का उपयोग: जिन मतदाताओं के नाम सूची से छूट गए हैं, वे नए सिरे से नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भरकर आवश्यक घोषणा-पत्र (Declaration) और दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं।

  • गलत घोषणा का डर दूर: आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में पंजीकृत मतदाताओं द्वारा फॉर्म-6 जमा करने को लेकर किसी भी प्रकार की तकनीकी या झूठे हलफनामे की आशंका को स्पष्ट करते हुए यह साफ किया है कि प्रक्रिया पूरी तरह वैध और स्पष्ट है।

  • कहाँ और कैसे करें आवेदन:

    • मतदाता निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल (voters.eci.gov.in) या Voter Helpline App के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    • इसके अलावा, अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) के पास ऑफलाइन माध्यम से भी फॉर्म जमा कराया जा सकता है।

यदि आपका या आपके किसी परिचित का नाम हालिया सूची से गायब है, तो समय रहते फॉर्म-6 भरकर अपनी मताधिकार की पात्रता सुनिश्चित करें।

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